ट्रम्प के प्रवासियो को निकालने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
वॉशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के वेनेजुएला के अप्रवासियों को देश से निकालने के फैसले पर रोक लगा दी है। कई अप्रवासी अभी टेक्सास की एक हिरासत केंद्र में बंद हैं। ट्रम्प प्रशासन 1798 के ’एलियन एनिमीज एक्ट’ के जरिए उन्हें जल्द से जल्द देश से बाहर भेजना चाहता था।
ट्रम्प प्रशासन के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार को लोगों को देश से निकालने से पहले उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पूरा मौका देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रम्प प्रशासन ने जो तरीका अपनाया, जैसे कि 24 घंटे में बिना सुनवाई को अप्रवासी को देश से बाहर भेज देना, यह कहीं से सही नहीं है। एलियन एनिमीज एक्ट युद्ध के समय का बनाया हुआ कानून है जिसमें दुश्मनों को देश से निकालने के लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करनी होती है। हालांकि अमेरिकी संविधान के कुछ प्रावधान के जरिए इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
Rewa में UGC के समर्थन में प्रदर्शन, आपत्तिजनक नारेबाजी का आरोप
MP बोर्ड 10वीं पेपर लीक मामला: शिक्षक ने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला प्रश्नपत्र, मचा हड़कंप
नरेंद्र मोदी से मिले ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबक्र, केरल चुनाव से पहले बढ़ी सियासी हलचल
बुर्का पहनकर कांवड़ लाने का मामला गरमाया, मौलाना का एतराज; महिला बोली-मन्नत पूरी होने पर उठाया कदम
Katni में कार्यपालन यंत्री 20 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार
कैलाश विजयवर्गीय का बयान चर्चा में: “सारे कुत्तों से मुझे ही निपटना पड़ता है”, मौत का आंकड़ा शून्य बताया
परीक्षा में अंगूठी और माला पहनकर नहीं बैठ सकेंगे विद्यार्थी
मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.14 प्रतिशत वृद्धि