गैंगस्टर छोटा राजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत को रद्द कर दिया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन (राजेंद्र सदाशिव निकलजे) को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। यह फैसला होटल कारोबारी जया शेट्टी की 2001 में हुई हत्या के मामले में आया है, जिसमें छोटा राजन को उम्रकैद की सजा मिली थी। जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने सीबीआई की दलीलों पर यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छोटा राजन पहले से ही चार अन्य मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है और 27 साल तक फरार रहा था। इसके बाद उसकी सजा को निलंबित करने का कोई कारण नहीं है।
वहीं छोटा राजन के वकील ने दावा किया कि यह मामला सबूतों के बिना है और 71 में से 47 मामलों में सीबीआई को उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे। हालांकि, वकील ने यह स्वीकार किया कि यह हत्या के मामले में उसकी दूसरी सजा है।
हत्या का मामला: जया शेट्टी, जो दक्षिण मुंबई के गोल्डन क्राउन होटल के मालिक थे, को छोटा राजन के गिरोह से रंगदारी की धमकियाँ मिल रही थीं। मई 2001 में, उन्हें उनके कार्यालय के बाहर गोली मार दी गई थी, क्योंकि उन्होंने गिरोह को पैसे देने से मना कर दिया था। 2024 में, मुंबई की एक विशेष मकोका अदालत ने छोटा राजन को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। छोटा राजन को अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार किया गया था और फिर उसे भारत लाया गया था। महाराष्ट्र में उसके खिलाफ कुल 71 मामले दर्ज थे, जिन्हें बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया था।
बुलडोजर कार्रवाई पर बयान पड़ा भारी, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज
असम में बाढ़ का कहर, 50 लोगों की मौत; 40 अब भी लापता, हालात बेहद गंभीर
मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव, इराक में धमाके और वेस्ट बैंक में खूनी संघर्ष
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी CJP, सरकार से बातचीत कल फिर होगी
जेपी अस्पताल में हंगामा, 21 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद आत्मदाह की चेतावनी
विवाहित बेटियों के हक में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अनुकंपा नियुक्ति से नहीं किया जा सकता वंचित
चीन-फिलीपींस समुद्री विवाद फिर सुर्खियों में, वॉटर कैनन घटना पर दुनिया की नजर
भारत स्काउट्स-गाइड्स के निपुण टेस्टिंग कैंप का शुभारंभ, प्रतिभागियों में उत्साह
दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, जंतर-मंतर क्षेत्र में इंटरनेट सेवा पर रोक और 17 मेट्रो स्टेशन बंद