फिक्स रायलटी के रेत खनन नियम को हाईकोर्ट ने किया निरस्त
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना खनन किया जिन ठेकेदारों पर फिक्स रॉयल्टी लगाने का नियम बनाया था। उसको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस नियम के निरस्त हो जाने से इसका फायदा रेत ठेकेदारों को होने जा रहा है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेत खनन परिवहन भंडारण एवं व्यापार नियम के दो प्रावधान को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने फिक्स रॉयल्टी के नियम को असंवैधानिक मानते हुए इसे निरस्त करने का फैसला दिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने नर्मदापुरम जिले के एक रेत ठेकेदार आरके ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की याचिका पर यह फैसला दिया है। उल्लेखनीय है,मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 की नई रेत नीति में ठेका अवधि में फिक्स रॉयल्टी वसूल करने का नियम बनाया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से रेड खनन करने वाले ठेकेदारों को राहत मिलेगी।
संसद परिसर में पीएम मोदी और राहुल गांधी की मुलाकात, हाथ मिलाकर हुई लंबी बातचीत
इंदौर के बाद अब भोपाल AIIMS के NICU में चूहों की एंट्री, अस्पतालों की सुरक्षा पर सवाल
हिंगोली में 4.7 तीव्रता का भूकंप, घरों में दरारें, कोई जनहानि नहीं
वृंदावन नाव हादसा: 10 पर्यटकों की मौत, 5 लापता; 14 KM तक सर्च ऑपरेशन जारी
वांटेड गैंगस्टर साहिल चौहान भारत लाया गया, दिल्ली एयरपोर्ट पर STF ने की गिरफ्तारी