अलीगढ़ का खजाना लालच हत्या मामला: आरोपी हुए न्याय के कटघरे में, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद और 20 साल की जेल
अलीगढ़: एक विशेष Pocso अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सात साल पहले एक बच्चे की बलि दी गई थी। यह बलि गड़े हुए खजाने को पाने के लिए की गई थी। अदालत ने इस मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, एक अन्य आरोपी को 20 साल की जेल हुई है। अदालत ने इसे जघन्य अपराध करार दिया है।
ADJ (Pocso Act) अनिल कुमार ने ताराचंद और ज्ञान सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। तीसरे दोषी, जो अपराध के समय नाबालिग था, उसे 20 साल की जेल हुई है।
खाना दिलाने के बहाने घर से ले गया
यह घटना 24 फरवरी, 2018 को चौगानपुर गांव में हुई थी। सात साल का कन्हैया नाम का बच्चा लापता हो गया था। नाबालिग अपराधी उसे खाना दिलाने के बहाने घर से ले गया था। SPO ललित सिंह पुंडीर ने बताया कि अपराधी लड़के को खेत में ले गया। उनका मानना था कि बच्चे की बलि देने से उन्हें छिपा हुआ खजाना मिलेगा। इसलिए तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसके शव को दफना दिया।
नाबालिग को सुधार गृह भेजा गया था
पुलिस ने 14 मार्च, 2018 को इस मामले को सुलझा लिया। बच्चे के अवशेष मिलने पर पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपने दो अन्य साथियों के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया। बाकी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
MSU में नया कोर्स शुरू, छात्र पढ़ेंगे मोदी तत्व और RSS का इतिहास
ऑस्ट्रेलियाई दूत ने भारत की विविधता की खुलकर तारीफ की
CBI को बड़ी सफलता, यूएई से भारत लाया गया भगोड़ा कमलेश पारेख
क्या गर्मी में ग्रीन-टी से बढ़ेगी गर्मी? एक्सपर्ट की राय
KL Rahul ने रचा इतिहास, खास रिकॉर्ड अपने नाम
Medical Tourism Boom: भारत बनेगा ग्लोबल हब, तेजी से बढ़ेगा कारोबार
जबलपुर हादसे से सबक, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला
भारत-म्यांमार रिश्तों में मजबूती, नौसेना प्रमुख का अहम दौरा
मोबाइल और सोशल मीडिया का असर, मानसिक स्वास्थ्य पर खतरा