पीएसीएल मामला: सेबी समिति ने निवेशकों को मौलिक दस्तावेज देने को कहा
मुंबई । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की तरफ से गठित समिति ने केवल उन निवेशकों को ही मौलिक दस्तावेज पेश करने को कहा है जिनके आवेदन पत्रों का सफलतापूर्वक सत्यापन हो गया है। सेबी ने यह समिति 2016 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद गठित की थी।बाजार नियामक सेबी की एक समिति ने पीएसीएल समूह की अवैध योजनाओं के निवेशकों को 17,000 रुपए तक के रिफंड दावों के लिए 20 मार्च तक वास्तविक दस्तावेज जमा करने को कहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की तरफ से गठित समिति ने केवल उन निवेशकों को ही मौलिक दस्तावेज पेश करने को कहा है जिनके आवेदन पत्रों का सफलतापूर्वक सत्यापन हो गया है। सेबी ने यह समिति 2016 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद गठित की थी।